हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य

हाई सिक्योरिटी: मध्य प्रदेश के वाहन चालकों के लिए मुसीबतें दिन-ब-दिन बढ़ती ही जा रही है, कभी परिवहन विभाग के मनमाने नियम कानून तो कभी कुछ। वाहन चालकों को यह चिंता भी सताती रहती है कि कहीं अनजाने में वह चालान के शिकार ना हो जाए। इन सब झमेलों के चक्कर से वह पूरी तरह बाहर भी नहीं निकाल पाए थे कि उनको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए अनिवार्य निर्देश जारी कर दिए गए। 

मध्य प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के ऑफिशियल निर्देश वाहन चालकों के लिए जारी किए गए हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जिसको HSRP के नाम से भी जाना जाता है, इसको लगवाना हर वाहन चालक के लिए परिवहन विभाग में अनिवार्य कर दिया है। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से यह स्पष्ट कहा गया है कि यदि दो पहिया या चार पहिया वाहन चालक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाते हैं तो वाहनों से संबंधित किसी प्रकार के आवेदनों पर विभाग ध्यान नहीं देगा। 

क्या होता है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को HSRP के नाम से भी जाना जाता है। HSRP प्लेट को अल्युमिनियम से बनाया जाता है, इस पर एक होलोग्राम लगा होता है जो क्रोमियम बेस्ड होता है। होलोग्राम में छोटा सा स्टीकर होता है जिस पर वाहन की सारी डिटेल्स मौजूद होती है। HSRP पर एक यूनिक कोड लगा होता है जो प्रत्येक गाड़ी के लिए अलग-अलग होता है। बता दे कि इस यूनिक लेजर कोड को नंबर प्लेट से आसानी से नहीं निकाला जा सकता। 

ऐसे लगा सकते हैं HSRP 

HSRP लगाने के दो तरीके होते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन HSRP के लिए वाहन चालकों को विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके अतिरिक्त वाहन चालक ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एजेंसियों को अधिकृत किया गया है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए। वाहन चालक अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से HSRP लगा सकते हैं। 

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लगाना अनिवार्य  

मध्य प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से वाहन चालकों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को वाहनों में लगाने का सख्त निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत अब दो पहिया से लेकर चार पहिया वाहन चालक तक इस नई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना ना तो कोई पुराना वाहन खरीद सकेंगे और ना ही किसी भी वैध रूप से उसे बेच सकेंगे। विभाग ने ये स्पष्ट कहा है कि बिना इस HSRP के परिवहन विभाग दो पहिया या चार पहिया वाहनों के कोई भी आदेश पर ध्यान देकर का उस पर कार्यवाही नहीं करेगा। 

लगातार बढ़ रही HSRP लगाने की अंतिम तिथि 

मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के HSRP लगाने के सख्त निर्देशों को नहीं मानने पर वाहनों का ट्रांसफर, फिटमेंट या रेनुअल वाहन चालक नहीं करवा सकेंगे। परिवहन विभाग में HSRP लगाने के लिए वाहन चालकों को लगभग 1 महीने पहले ही अंतिम तिथि दी थी जिसके बाद उसको एक माह बढ़ाया गया। 

इसे भी पढ़ें – MP वन विभाग भर्ती में 35% लड़कियों का आरक्षण

बावजूद इसके हाई कोर्ट से निर्देश मिलने के बाद परिवहन विभाग ने HSRP लगाने की अंतिम तिथि 15 जनवरी कर दी। जैसा कि आप जानते हैं 15 जनवरी की अंतिम तिथि बीत जाने के बाद भी प्रदेश में लाखों वाहन बिना HSRP के चल रहे हैं। 

Leave a Comment