कृषि यंत्रों पर भारी छूट, अब आवेदन करें!

  • कृषि यंत्रों पर भारी छूट: राज्य में 10,000 रुपए तक की कीमत के सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रदेश के किसान बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग 9 नवंबर 2023 को दोपहर 12 बजे से प्रारंभ कर दी गई है। जो किसान सब्सिडी पर कृषि यंत्र या कृषि रक्षा उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके लिए बुकिंग की जा रही है।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी की प्राप्ति

  • कृषि यंत्रों पर भारी छूट: किसानों को दीपावली के शुभ अवसर सरकार द्वारा तोहफा दिया गया है। अब 10,000 रुपए तक की कीमत के सभी कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इससे प्रदेश के किसान भाई सस्ती कीमत पर कृषि कार्य में यंत्रों को आसानी से खरीद सकते हैं। इसके तहत किसानों को पशु चालित विकल्प साइथ, मानव चालित चैफ कटर, ड्रम सीडर, हस्त चालित स्प्रेयर, इको फ्रेंडली लाइट ट्रैप, बखारी पंप सेट आदि पर सब्सिडी दी जाएगी।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी की राशि

योजना के तहत किसानों को सभी कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। इसके अंतर्गत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु और सीमांत किसानों के साथ महिला किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। अन्य किसानों को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

कौन होंगे योजना के लिए पात्र

योजना के तहत किसान, पंजीकृत किसान, सहकारी समिति, सेल्फ हेल्प ग्रुप और कृषि विभाग से संबंधित हो, ग्राम पंचायत होंगे।

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कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें

  • कृषि विभाग की योजनाओं के तहत राज्य के किसान उपरोक्त कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को पहले कृषि यंत्रों की बुकिंग करनी होगी। उनके बाद बुकिंग पर स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसके बाद ही किसान कृषि यंत्र की खरीद कर सकेंगे। किसान कृषि यंत्र के लिए बुकिंग कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://farmer.mpdage.org/ पर जाकर करवा सकते हैं।
  • कृषि यंत्र के लिए 10,000 रुपए तक के अनुदान के संबंध में, आवेदक कृषि विभाग के पोर्टल पर स्वयं बुकिंग कर सकता है और कृषि यंत्र के बिल को बुकिंग की तारीख से 10 दिन के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा। यदि निर्धारित समय सीमा में पोर्टल पर बिल अपलोड नहीं किया जाता है, तो बुकिंग रद्द कर दी जाएगी।
  • योजना के तहत वित्तीय सहायता से सिर्फ 81 अनुसूचित जनजाति के किसान लाभान्वित हो सकते हैं।
  • आवेदक द्वारा स्वयं का मोबाइल नंबर या अपने परिवार के ब्लड रिलेशन सदस्य जैसे- माता-पिता, भाई-बहन, पुत्र-पुत्री या पुत्र वधू के मोबाइल नंबर आवश्यक होगा।

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