“दूसरी शादी के लिए सरकार की मंजूरी के नियम”

दूसरी शादी के लिए सरकार की मंजूरी के नियम : सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया है, जिसके तहत दूसरी  शादी करना होगा बहुत मुश्किल, दरअसल शुक्रवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने यह साफ कर दिया कि राज्य के कर्मचारियों को दूसरी शादी करने से पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी फिर चाहे उनका धर्म या कानून उनको दूसरी शादी करने की इजाजत ही क्यों ना देता हो। 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कर्मचारियों को उनके जीवन साथी  जीवित रहने की स्थिति में दूसरी शादी करने पर प्रतिबन्ध लगाया है साथ ही यह चेतावनी दी है कि यदि कोई कर्मचारी आदेश के विरूद्ध जाकर ऐसा कदम उठाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। 

प्रतिबन्ध लगाते हुए असम के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को आदेश दिया कि सुचना देते हुए बताया की ” यह एक पुराना परिपत्र है. असम सरकार का कोई कर्मचारी, हमारे सेवा नियमों के दृष्टिकोण से, दूसरी शादी करने का हकदार नहीं है” साथ ही सीएम हिमंत ने कहा कि यदि कुछ धर्म आपको इजाजत देता है तो भी आदेश अनुसार आपको राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी।  

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क्या है आदेश जारी करने की वजह 

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने असम राज्य के कर्मचारियों के लिए दूसरी शादी करने के फैसले पर प्रतिबन्ध लगाते हुए बताया कि राज्य सरकार के पास ऐसे काई मामले आ चुके हैं जिनमें दो शादी करने वाले पति की मृत्यु के बाद पत्नी पेंशन में पेंशन को लेकर झगड़ा होने लगता है जिसको सुलझाने में हमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं साथ ही वह विधवा पेंशन का लाभ लेने से वंचित रह जाती है। 

कर्मचारियों को लेनी होगी अनुमति 

बाल विवाह और बहू विवाह पर लगाम लगाते हुए सरकार ने अब 58 साल पुराना कानून लागू करने का फैसला लिया है जिसके तहत राज्य के कर्मचारियों पर दूसरी शादी करने पर प्रतिबन्ध लगाया जाएगा, राज्य का कोई भी कर्मचारी बिना सरकार की अनुमति दूसरी शादी नहीं कर सकता। जारी निर्देश के अनुसर कोई भी कर्मचारी जीवनसाथी के जीवित होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता बता दें कि जारी आदेश में तलाक के मानदंड के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। 

नियम का उल्लंघन करने पर होगी दंडात्मक कार्यवाही 

जानकारी के लिए बता दें कि दूसरी शादी पर प्रतिबन्ध लगाने का यह आदेश 20 अक्टूबर, शुक्रवार को जारी किया गया था जिसके अनुसार असम सिविल सेवा नियमावली 1965 के नियम 26 के प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया है। कर्मचारियों द्वारा नियम का उल्लंघन करने पर विभागिये कार्यवाही की जाएगी साथ ही बड़े पैमाने पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है और उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी दी जा सकती है।

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समझे क्या है नियम 

असम सरकार द्वारा 58 साल पुराना आदेश लागू करते हुए कर्मचारियों को निर्देश जारी किया है जिसमें महिला एवं पुरुष कर्मचारियों के लिए दो नियमों को लागू किया गया है जिनसे: 

  1.  पहले नियम के अनुरूप कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना सरकार की अनुमति के अपनी जीवित पत्नी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता। 
  2.  दूसरे नियम में महिला सरकारी कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वह बीना अनुमति के किसी भी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती जिसकी पहली पत्नी जीवित हो। 

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