पीएम आवास योजना: भूमि का पंजीकरण आवश्यक, फंड के लिए इसे करें

पीएम आवास योजना में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अगर किसी लाभार्थी की जमीन रजिस्ट्री नही है तो उसे अब पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। दरअसल बीते कुछ दिनों में जमीन विवाद को लेकर अपत्ति दर्ज़ की गई थी। इसी वजह से अब प्रधामनंत्री आवास योजना में जमीन रजिस्ट्री अनिवार्य की गई है।

योजना में किया जा रहा है सुधार

पीएम आवास योजना में लगातार अपडेट कर सुधार किया जा रहा है। हाल ही में पीएम ग्रामीण आवास योजना में महालेखाकार की टीम ने कई अपत्ति दर्ज की। और इसके बाद कई तरह की सलाह भी दी गई। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने भी डीएम और डीडीसी को इसकी जानकारी दी। प्रशासन द्वारा लगातार आवास योजना केमें सुधार, गुणवत्ता एवं पारदर्शिता को लेकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

हालाकि अब उन सभी आवेदकों के लिए बुरी खबर है जिनकी जमीन रजिस्ट्री नही हुई है। कयोंकि अब बिना जमीन रजिस्ट्री के आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। आवासहीन आवेदकों के नाम जमीन की रजिस्ट्री सहित अन्य सलाह भी दी गई है। जैसे वार्षिक कार्ययोजना, ग्राम सभा खानापूरी पर भी खास हिदायत दी गई है।

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योजना के लिए दिशा निर्देश भी जारी

योजना में लगातार अपडेट कर सुधारतमक कार्यवाही भी की जा रही है। अब नए नियम के अनुसार आवेदक के मकान का क्षेत्रफल अंदर से 200 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही मकान लाभार्थि के नाम या फिर पति या पत्नी दोनों में से किसी एक नाम पर होना अनिवार्य है। योजना के आवेदन हेतु पति या पत्नी दोनों में कोई भी कर सकता है।

पीएम आवास योजना में आवेदन करने वाले आवेदकों के नाम पर देश में कोई अन्य पक्का मकान नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही पति या पत्नी दोनों में से किसी एक को ही योजना का लाभ मिलेगा। अगर दोनों आवेदन करते हैं तो भी दोनों में से किसी एक का आवेदन ही अप्रूव किया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको पहले से किसी अन्य आवास योजना का लाभ मिल गया है तो पीएम आवास योजना के लिए आप पात्र नहीं माने जाएंगे।

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