मप्र गाँव: मध्य प्रदेश में लगातार हो रहे RTI कानून के उल्लंघन से बचने के लिए राज्य के सभी 23006 ग्राम पंचायत सचिवों को सूचना का अधिकार अधिनियम RTI की ट्रेनिंग कराई जाएगी। इसके लिए सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने भी अब निर्देश दे दिए हैं।
ग्राम पंचायतों में RTI कानूनों का हो रहा उल्लंघन
मप्र गाँव: मध्य प्रदेश के विभिन्न ग्राम पंचायत में आरटीआई कानून का उल्लंघन तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछली कुछ रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा RTI कानूनों का उल्लंघन ग्राम पंचायत के स्तर पर होता है।
राहुल सिंह ने इस बात पर चिंता जाहिर की और लगातार हो रहे RTI आई कानून के उल्लंघन के लिए ग्राम पंचायत के सचिवों को RTI कानून की ट्रेनिंग करवाने के लिए निर्देश दिए हालांकि अब तक विभाग द्वारा किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है।
राज्य में 92 ग्राम पंचायत प्रकरणों की संयुक्त कार्यवाही
मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायत में लगातार हो रहे RTI कानून के उल्लंघन की वजह से सूचना आयोग बेहद परेशान है। हाल ही में सूचना आयुक्त ने ग्वालियर और चंबल संभाग की कुल 92 ग्राम पंचायत से कृति शर्मा द्वारा की गई 92 पंचायतों की सुनवाई एक साथ की गई। इन 92 प्रकरणों में प्रथम अपील पर अधिकारियों द्वारा निराकरण नहीं किया गया जिसकी चलते RTI अमेरिका को द्वितीय अपील लगानी पड़ी।
अपील कर्ता कृति शर्मा को क्षतिपूर्ति के लिए₹2000 की राशि इन सभी मामलों में प्रदान करने का आदेश भी दिया गया। राहुल सिंह ग्राम पंचायत स्तर पर लगातार हो रहे RTI कानून के उल्लंघन को एक गंभीर विषय मानते हैं और इसी वजह से उन्होंने अपील कर्ता कृति शर्मा को ग्राम पंचायत के सचिव वा जनपद पंचायत के प्रथम अपीलीय अधिकारियों की लापरवाही के लिए क्षतिपूर्ति देने का आदेश विकास आयुक्त ग्रामीण पंचायत विभाग को दिया।
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मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह RTI कानून के उल्लंघन को लेकर चिंता जाहिर की। और राहुल सिंह के अनुसार लंबित प्रकरणों के लिए प्रथम अपीलीय अधिकारी गैर जिम्मेदार वा लापरवाही के साथ काम करते हैं। जबकि प्रथम अपीलीय अधिकारी धारा 19 (6) के तहत 30 दिनों के अंदर अपील का निराकरण करने हेतु बाध्य हैं।