₹1000 मासिक सहायता: पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

₹1000 मासिक सहायता: राज्य के अनुसूचित जनजाति के विकास और कल्याण के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार भी कई मुमकिन प्रयास कर रही है। हाल ही में राज्य सरकार की तरफ से आहार अनुदान योजना काफी चर्चा में नजर आ रही है। आहार अनुदान योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 23 दिसंबर 2017 को की गई थी। 

आहार अनुदान योजना को आरंभ करने का मध्य प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति परिवार को कुपोषण से मुक्ति दिलाना है। इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति बैगा, भारिया और सहारिया जनजाति की महिलाओं एवं छात्र-छात्राओं को लाभ पहुंचाया जाता है। आहार अनुदान योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा हर महीने ₹1000 की सहायता राशि पौष्टिक आहार लेने के लिए उपलब्ध कराई जाती है क्योंकि अनुसूचित जनजाति के परिवार आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं और वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से नहीं कर पाते। 

₹1000 मासिक सहायता: अनुसूचित जनजाति से कुपोषण को खत्म करने के लिए ही इस योजना का निर्माण हुआ था, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को अपना और अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण करने और पौष्टिक आहार लेने के लिए सहायता इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार उपलब्ध कराती है। आहार अनुदान योजना के लिए पात्रता उसके लाभ और इसकी आवेदन प्रक्रिया सहित आवश्यक दस्तावेज की संपूर्ण जानकारी हमने आगे इस आर्टिकल में विस्तार में बताई है। 

आहार अनुदान योजना के लाभ 
  • इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को हर महीने ₹1000 की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। 
  • इस योजना का लाभ केवल बैगा, भारिया और सहारिया जाति के नागरिकों को ही मिलेगा। 
  • आहार अनुदान योजना का लाभ मप्र राज्य के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के नागरिक उठा सकते हैं। 
  • इस योजना के तहत लाभार्थियों को कुपोषण का शिकार होने से बचाया जाएगा। 
  • योजना से प्राप्त सहायता राशि का उपयोग लाभार्थी पौष्टिक आहार लेने में कर सकते हैं। 

आहार अनुदान योजना की पात्रता 

  • आवेदक महिला का मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। 
  • बैगा, भारिया और सहारिया जनजाति के सदस्य ही योजना के पात्र हैं। 
  • सिर्फ वही सदस्य योजना के पात्र होंगे जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है। 
  • आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए। 
  • आवेदन इस योजना की तरह अन्य किसी योजना का लाभ वर्तमान में नहीं ले रहा हो।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज 

आधार कार्ड , समग्र आईडी, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट फोटो, इमेल आईडी 

आधार अनुदान योजना आवेदन प्रक्रिया 

 स्टेप 1 – जनजातीय विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर जाएं  

आहार अनुदान योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले जनजातीय कार्य विभाग की ऑफिशल वेबसाइट https://www.tribal.mp.gov.in/CMS पर जाना होगा। 

स्टेप 2 – हितग्राही पंजीकरण पर क्लिक करें 

अब वेबसाइट के होम पेज पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें से हितग्राही पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करें। 

स्टेप 3 – हितग्राही पंजीकरण फॉर्म भरे 

अब आपको हितग्राही पंजीकरण का फार्म प्राप्त होगा उस फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र सहित संपूर्ण जानकारी दर्ज करें। 

स्टेप 4 – हितग्राही पंजीकरण फार्म जमा करें  

अब हितग्राही पंजीकरण फार्म में मांगी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक भरने के बाद हितग्राही पंजीकरण को सब्मिट करें। 

स्टेप 5 – आहार अनुदान फॉर्म भरकर जमा करें 

अब प्रक्रिया के अंत में आपको आहार अनुदान योजना का फार्म प्राप्त होगा उसको प्राप्त जानकारी के अनुसार ध्यान पूर्वक भर के जमा करें।

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