MNREGA नियम: हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम) के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब स्वयं की निजी जमीन पर काम करने के लिए भी मालिकाना हक़ का सबूत देना होगा साथ ही निजी जमीन के मालिक या उसके परिवार के अन्य किसी सदस्य का जॉबकार्ड धारी होना आवश्यक होगा। मनरेगा के अंतर्गत पौधा रोपण, खोदाई और पोखर जैसी कई योजना है सम्मिलित है।
केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अब निजी जमीन पर काम कराने के लिए मालिकाना हक का सबूत भूमि स्वामी को सरकार को देना होगा साथ ही अन्य कुछ दिशा निर्देशों का पालन भी करना होगा तभी निजी जमीन पर काम करवाया जा सकेगा। भूमि स्वामी या उनके परिवार के किसी सदस्य का जॉब कार्ड धारी होने का नियम तो पहले से ही संचालित है क्योंकि जॉब कार्ड होने पर ही निजी जमीन पर कार्य करवाया जा सकता है।
निजी जमीन पर काम कराने के लिए मालिकाना हक का सबूत जरूरी
MNREGA नियम: केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के नियमों में किए गए बदलाव के मुताबिक अब स्वयं की निजी जमीन पर काम करवाने के लिए भी भूमि स्वामी को मालिकाना हक का सबूत देना होगा। मनरेगा के अंतर्गत निजी जमीन पर होने वाली योजनाएं जिनमें अदिसंख्य मजदूर की जरूरत होगी वहां पर काम करने वाले मजदूर की जानकारी लाभुक को विभाग को देनी होगी। इन योजनाओं पर निगरानी रखन, कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता लाने के लिए यह बड़े नियम लाये गए हैं।
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योजना क्रियान्वित कराने के लिए देना होगा आवेदन
मनरेगा योजना को क्रियांवारत कराने के लिए निजी जमीन के भूमि स्वामी को जिस जमीन पर काम करवाना है उसके लिए विभाग में जाकर आवेदन करना होगा, साथ ही जमीन का मालिकाना हक का सबूत देने के लिए भूमि स्वामी को अपने जमीन से संबंधित दस्तावेजों का पूरा विवरण देना होगा और निजी जमीन का खाता खसरा नंबर, जमीन की लंबाई-चौड़ाई आदि की संपूर्ण जानकारी विभाग को देनी होगी इसके बाद ही वह निजी जमीन पर काम करवा सकेंगे।