मप्र: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए अब प्रदेश में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तार यंत्रों को रात्रि 10:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक बंद कर दिया है। क्योंकि ध्वनि प्रदूषण के कारण आजकल बहुत सी घातक बीमारियां हो जाती हैं। इन बीमारियों के दुष्प्रभाव के कारण लोगों में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने नए नियम जारी कर दिए हैं।
रीवा में धारा 144 लागू
मप्र: रीवा में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी के आदेश अनुसार रीवा में ध्वनि विस्तार यंत्रों को लेकर नियम जारी कर दिए हैं। इन नियम के आधार पर अब जो भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का दुरुपयोग करेगा उस पर नियम तोड़ने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए रीवा में धारा 144 लगा दी गई है।
डीजे और लाउडस्पीकर पर लगी रोक
मप्र के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी ने अब राज्य में अपनी कमान संभाल ली है। मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए नए नियम बनाए हैं। जिससे जो भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का दुरुपयोग करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए रीवा में धारा 144 लगा दी गई है। ध्वनि के कारण उत्पन्न शोर से मनुष्यों में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं जिसके कारण मनुष्य में बहुत सारे दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं।
मध्य प्रदेश में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर 18 फरवरी तक रहेगी रोक
यदि राज्य में कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किसी उत्सव या आयोजन में करना चाहता है। तो उसके लिए पहले व्यक्ति को अनुमति लेनी पड़ेगी और नियमों का पालन करना पड़ेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डीजे और लाउडस्पीकर पर रोक लगाकर नए नियम बना दिए हैं। क्योंकि ध्वनि प्रदूषण के कारण आजकल बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं।
यह भी पढ़ें – सीएम मोहन यादव: लाडली बहना योजना जारी
लोगों में ध्वनि प्रदूषण के कारण अनिद्रा, बेचैनी, उच्च रक्तचापी और भी अन्य बीमारियां होने लगते हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के कारण, बीमार लोगों को परेशानी होती है। ध्वनि विस्तारक यंत्र बच्चों के लिए भी हानिकारक है। कुल मिलाकर देखें जाए तो अत्यधिक ध्वनि के कारण चारों ओर का वातावरण खराब हो जाता है। जिसके कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित होती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए कठोर नियम बनाए हैं।