अतिथि शिक्षकों के भत्तों में 4% वृद्धि

अतिथि शिक्षकों के भत्तों में 4% वृद्धि: राज्य सरकार ने अतिथि शिक्षकों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि कर दिया है इसका लाभ 15000 अतिथि शिक्षकों को मिलने वाला है आपकी जानकारी के लिए बता दे की कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का हिज़ाफा पहले भी किया जा चुका है अब फिर से चार प्रतिशत की महंगाई भत्ते की जा चुकी है और यह अगस्त 2024 से शिक्षकों के खाते हैं बढ़कर दिया जाएगा।

महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि

अतिथि शिक्षकों के भत्तों में 4% वृद्धि: अतिथि शिक्षकों और कर्मियों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अब हरियाणा सरकार ने भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया था और अब हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने भी अत्यधिक शिक्षकों और कर्मियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है।

हरियाणा सरकार के द्वारा अतिथि शिक्षकों और कर्मियों एक्ट 2019 के तहत सरकारी कर्मचारी यो की तरह महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार ने नियमित कर्मचारियों की तरह ही अतिथि शिक्षकों के वेतनमान वृद्धि की है। और बड़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ फरवरी 2024 से अतिथि शिक्षकों और कर्मियों को दिया जाएगा।

अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के संबंध में तथ्य

आपकी जानकारी के लिए बता दे की हरियाणा में भाजपा सरकार ने 2014 के चुनाव के दौरान अतिथि शिक्षकों से यह वादा किया हुआ था कि राज्य में सरकार आने के बाद उन्हें नियमित कर दिया जाएगा लेकिन कई तरह की कानूनी समस्याओं के बाद भाजपा सरकार ने यह वादा पूरा नहीं किया। हालांकि बाद में उन्होंने शिक्षकों को जॉब की गारंटी जरूरी दी। और इस गारंटी के तहत अतिथि शिक्षकों को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता सिर्फ 58 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद उन्हें सेवानिवृत्ति किया जाएगा।

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हरियाणा सरकार ने अतिथि शिक्षकों के संबंध में अच्छा फैसला लेते हुए महंगाई भत्ते में वृद्धि की है। आपकी जानकारी के लिए बता दे की मध्य प्रदेश सरकार ने भी विधानसभा चुनाव के पहले अतिथि शिक्षकों की वेतनमान में वृद्धि की थी। हालांकि हरियाणा और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की मांग नियमितीकरण को लेकर हमेशा ही रही है। लेकिन राज्य सरकारों की तरफ से नियमितीकरण को लेकर के कोई अब तक कोई भी कठोर नियम नहीं बनाया गया है। हालाकि मध्य प्रदेश सरकार ने अतिथि शिक्षकों को परिणामी परिक्षा में 50 अंकों की छूट दी है।

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