2 लाख पाएं: मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना के लिए आवेदन करें!

2 लाख पाएं: गरीब परिवार में पुत्री के जन्म के बाद से ही माता-पिता के सर पर एक बोझ सा आ जाता है कि आखिर इस महंगाई के जमाने में उसका विवाह कैसे होगा, यह चिंता तब और हद से पार हो जाती है जब परिवार में एक से अधिक बेटियां हो विवाह के लिए। गरीब माता-पिता की इस समस्या का समाधान करते हुए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने बेटी के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना आरंभ की है। 

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना को आरंभ करने का राज्य सरकार का उद्देश्य गरीब परिवार की बेटियों को विवाह के दौरान 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मुहीय्या कराना है। 

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना का उद्देश्य  

2 लाख पाएं: मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना को आरंभ करने का मध्य प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवार की बेटियों को विवाह के दौरान ₹200000 की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। राज्य सरकार की इस पहल से प्रदेश के नागरिक आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे और पुत्री जन्म तथा पुत्री विवाह के प्रति लोग जागरूक होंगे। पुत्री के विवाह के समय माता-पिता को किसी भी संस्था या अन्य परिवारजन से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना के लिए पात्रता 
  • आवेदक का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। 
  • पुत्री आयकर दाता नहीं होनी चाहिए।  
  • पुत्री की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए।  
  • पुत्री या उसके परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय कर्मचारी नहीं होना चाहिए।  
  • यदि कल्याणी किसी प्रकार की कोई पेंशन प्राप्तकर्ता है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं है। 

आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज 

आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, शादी का कार्ड, घोषणा पत्र, समग्र आईडी, यदि पहले पति की मृत्यु हो गई है तो उसका प्रमाण पत्र, पासपोर्ट फोटो, मोबाइल नंबर।

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना आवेदन प्रक्रिया 

स्टेप 1 – अपने जिले के सरकारी कार्यालय में जाएं 

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को अपने जिले के कलेक्टर / सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण / संयुक्त संचालक / संचालक कार्यालय में अपने सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ जाना होगा। 

स्टेप 2 – योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें 

अब आवेदक को सरकारी दफ्तर के अधिकारियों द्वारा योजना का आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा। 

स्टेप 3 – आवेदन फार्म में जानकारी दर्ज करें 

अब प्राप्त आवेदन फार्म में सभी जानकारी ध्यान पूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करें। 

स्टेप 4 – आवेदन फार्म जमा करें  

अब आवेदन फार्म में जानकारी दर्ज करने के बाद उसको दफ्तर में मौजूद अधिकारियों के पास जमा करें। 

इसे भी पढ़ें –  ग्वालियर: सीएम यादव ने मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरियां घोषित की

स्टेप 5 – आवेदन सत्यापन का इंतजार करें 

अब आपके आवेदन फार्म का सत्यापन विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाएगा यदि जांच के दौरान आपके आवेदन फार्म में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं आती है तो कुछ दिनों बाद आपके खाते में धनराशि आ जाएगी। 

योजना से मिलने वाले लाभ 

  • पुत्री के विवाह के लिए ₹200000 की सहायता राशि सरकार मुहीय्या करायेगी। 
  • सहायता राशि का लाभ आवेदक को सीधे उसके डीबीटी अकाउंट में प्राप्त होगा। 
  • मध्य प्रदेश राज्य के परिवार ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। 
  • गरीब माता-पिता को विवाह के लिए ऋण या किसी से पैसा उधार लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

Leave a Comment