सरकार: जन्म साबित के लिए आधार अमान्य

सरकार: कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO ) द्वारा अभी हाल ही में 16 जनवरी 2023 को एक विशेष नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि अब आधार कार्ड पर दर्ज जन्मतिथि को मान्य नहीं किया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO ) द्वारा आधार कार्ड पर यह एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है। EPFO के आधार कार्ड के इस बदलाव का असर आधार कार्ड यूजर्स पर तेजी से पड़ेगा। 

दरअसल अभी हाल ही में 16 जनवरी को भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत शामिल होने वाले EPFO (एम्पलाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन) ने एक परिपत्र जारी करते हुए यह स्पष्ट ऐलान कर दिया है कि अब आधार कार्ड पर लिखा जन्मतिथि मान्य नहीं किया जाएगा। बता दें कि EPFO द्वारा लिए गए इस फैसले को अब CPFC (सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर) की तरफ से भी मंजूरी मिल गई है। 

EPFO का बड़ा ऐलान  

EPFO ने बीते दिन 16 जनवरी को एक आधिकारिक नोटिफिकेशन के माध्यम से यह स्पष्ट ऐलान कर दिया है कि अब आधार कार्ड का इस्तेमाल करके जन्म तिथि में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही EPFO ने जानकारी देते हुए बताया कि आधार कार्ड पहचान का प्रमाण है जन्म का प्रमाण नहीं है, आधार अधिनियम 2016 के मुताबिक आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में वैध दस्तावेज की मानता नहीं दी जाएगी।

जन्मतिथि प्रमाण के रूप में आधार नहीं होगा मान्य 

EPFO के जारी परिपत्र के अनुसार आधार कार्ड को अब जन्मतिथि प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, जिसकी मंजूरी अब CPFC (सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर) ने भी दे दी है। दरअसल UIDAI के निर्देशों के अंतर्गत EPFO ने जन्मतिथि में सुधार करने के उद्देश्य से आधार को मान्य दस्तावेजों की सूची से हटा दिया गया है, क्योंकि आधार पूरे देश में भारत के नागरिक की पहचान और निवासी होने का प्रमाण पत्र है ना की उसकी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र।

इन दस्तावेजों को EPFO ने किया मान्य दस्तावेज सूची में शामिल 

  • किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था की मार्कशीट। 
  • जन्म और मृत्यु रजिस्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र। 
  • स्कूल स्थानांतरण प्रमाण (TC) या स्कूल छोड़ने का प्रमाण (SLC)  जिसमें जन्मतिथि शामिल हो। 
  • पैन कार्ड  
  • केंद्रीय / राज्य पेंशन भुगतान आदेश। 
  • सेवा रिकॉर्ड के आधार पर प्रमाण पत्र  
  • निवास प्रमाण पत्र। 

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