18 साल तक के बच्चों के लिए: मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहायता हेतु हर महीने आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है इस योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने की थी लेकिन अब इस योजना को नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने विस्तार दिया है।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2024
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत बच्चों को अपनी शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है जिसमें 18 साल की उम्र तक हर महीने ₹2000 बच्चों की पढ़ाई लिखाई एवं पालन पोषण के लिए दिए जाते हैं। अगर बच्चा आगे की पढ़ाई करता है जैसे RTI, CLAT, JEE या NEET तो इस स्थिति में ₹5000 की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाती है।
18 साल तक के बच्चों के लिए: राज्य सरकार द्वारा व्यावसायिक सहायता, आर्थिक, शैक्षणिक हेतु अनाथ बच्चों को समर्थन दिया जा रहा है ताकि अनाथ बच्चे भी अपना बेहतर भविष्य बना सकें। इस योजना का लाभ उन सभी बच्चों को दिया जाएगा जिनके माता पिता नहीं है, जो किसी बाल संरक्षण केंद्र या रिश्तेदारों के घरों में रहते हैं।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास बच्चों का आधार कार्ड होना आवश्यक है। इसके साथ ही बच्चों के माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। वैकल्पिक रूप से राशन कार्ड और अगर बच्चा अनाथ आश्रम में रहता है तो अनाथ आश्रम की फोटो, बच्चों का बैंक खाता नंबर, पासवर्ड साइज फोटो और मोबाइल नंबर का होना आवश्यक है।
यह भी पढ़ें – सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति: 65 साल तक नौकरी
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की आवेदन प्रक्रिया
- मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट जारी की गई है आप ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट https://scps.mp.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अगर ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नज़दीकी बाल विकास मंत्रालय के कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा और सहायक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। वैकल्पिक रूप से आप नजदीकी ई-मित्र की मदद से भी मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना हेतु पात्रता
- मुख्यमंत्री बालाजी बाल योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है इसके साथ ही सहायक दस्तावेजों का होना भी जरूरी है अगर आपके पास बच्चे के माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है या बच्चे के अनाथ होने का कोई प्रमाण नहीं है तो आप इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते हैं।