NPS: राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ लेने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक अच्छी खबर सामने आई है दरअसल केंद्रीय सरकार ने NPS में शामिल कर्मचारियों के लिए पैसा निकालने के लिए कई विकल्प जारी कर दिए हैं। अब केंद्रीय कर्मचारियों को अपना पैसा निकालने के लिए ज्यादा विकल्प मिलेंगे।
एकमुश्त प्रत्याहरण के जरिये कर्मचारी मासिक, तिमाही, छमाही और सालाना आधार पर उनका सामान्य निकासी के समय जो भी उन्होंने चयन किया होगा उसे मुताबिक अपने पेंशन फंड का 60 फिसदी हिस्सा अपनी 75 वर्ष कि आयु तक निकाल सकते हैं इस राशि को निकालने के लिए उनके पास कई विकल्प होंगे।
NPS के तहत केन्द्रीय कर्मचारियों को पैसे निकालने के लिए केन्द्र द्वारा कई विकल्प उपलब्ध करायेंगे। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ( PFRDA) ने एक परिपत्र जारी करते हुए संपूर्ण सूचना दी है। बता दें कि द्वार जारी दिशा निर्देश के मुताबिक केंद्र कर्मचारी जो NPS में शामिल हैं 60 वर्ष की आयु या सेवानिवृत्ति के बाद वार्षिक सुविधा का और एकमुश्त राशि के प्रत्याहरण की प्रक्रिया को 75 वर्ष की आयु तक, किसी भी युग्म में स्थगित कर सकते हैं।
मासिक तिमाही छमाही या सालाना आधार प्रति राशि निकाले
एकमुश्त राशि को NPS कर्मचारी मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना चयनित आधार पर निकल सकते हैं। एकमुश्त राशि को निकालने के लिए कर्मचारियों को प्रत्येक बार निकासी अनुरोध शुरू कर उसे अधिकृत करना होगा। PFRDA (NPS के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम 2015 के विनियम 3 और विनियम 4 के साथ उसमें हुए संशोधन के मुताबिक एकमुश्त राशि के चरणबद्ध किश्तों में प्रत्याहरण का विकल्प उपलब्ध कराने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।
75 वर्ष की आयु में 60 फिसदी पेंशन फंड निकल सकते हैं
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वार जारी दिशा निर्देश के मुताबिक एनपीएस के लाभर्थी केंद्रीय कर्मचारी 75 वर्ष की आयु तक अपने पेंशन फंड का 60 फिसदी हिस्सा निकाल सकते हैं। इस सुचना को PFRDA ने अपने सभी नोडल कार्यालय को आदेश देते हुए कहा प्वाइंट्स ऑफ प्रेजेंस, एनपीएसटी और कॉरपोरेट, अपने उन संबद्ध अभिदाताओं को SLW के बारे में जानकारी कर सकते हैं। जो कर्मचारी 60 वर्ष की आयु के हैं या सेवानिवृत्त हो रहे हैं ऐसे कर्मचारियों के लिए यह परिपात्र काफी सहायता पूर्व साबित होगा।
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किस्तों में ले सकते हैं एकमुश्त राशि
NPS में शामिल केंद्रीय कर्मचारी अपनी एकमुश्त राशि को किस्तों में निकाल सकता हैं। एकमुश्त राशि किस्तों में निकलने के लिए कर्मचारियों को हर बार निकासी के लिए अनुरोध करके उस पत्र को स्विक्रित कराना होगा उसके बाद ही वह अपनी राशि को निकाल पाएंगे।