MP: मध्य प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी एवं अस्थायी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है क्योंकि हाल ही में हाई कोर्ट ने ये सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया है। और यह संपूर्ण कार्यवाही 120 दिनों के अंदर करने के निर्देश दिए गए हैं।
48 हजार कर्मचारी होंगे नियमित
मध्य प्रदेश के 48000 दैनिक वेतन भोगियों और अस्थायी कर्मियों को लाभ मिलने वाला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब हाई कोर्ट ने भी अस्थायी कर्मियों के लिए राहत भरी खबर दी है। हाईकोर्ट के फ़ैसले अनुसार 10 साल को सेवा पूरी करने वाले दैनिक वेतन भोगियों और अस्थायी कर्मियों को नियमित करने का प्रावधान रखा गया है।
हालाकि इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियमितीकरण के आदेश दिए गए थे लेकिन अफसरशाही और विवाद की पेच के चलते नियमित नहीं हो सके। लेकिन अब मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ का मानना है कि इस बार अफसरशाही अड़ंगा नही हो सकता है मध्य प्रदेश सरकार को भी हाईकोर्ट का फ़ैसला मानना पड़ेगा।
ये सभी कर्मचारी होंगे नियमित
MP: हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार 120 दिनों के अंदर इस फैसले का पालन करना होगा। और इन सभी विभागों के अस्थायी कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगियों को लाभ मिलेगा। जिसमें पीएचई, पीडब्ल्यू, जल संसाधन, वन, उद्यानिकी, आदिम जाति, नगरीय निकायों आदि के कर्मियों को नियमितीकरण का लाभ मिलने वाला है।
सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2006 में भी आदेश जारी किया था कि विभागों के पद खाली होने पर नियमित किया जाए लेकिन अफसरशाही के चलते ऐसा नहीं हुआ और मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा और हाई कोर्ट ने 200 से अधिक याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की।
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सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर जल्द होगा फैसला
मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगातार केंद्र के समान महंगाई भत्ता की मांग की जा रही है लेकिन मामला टलता ही जा रहा है। हालाकि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अंतरिम बजट में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का प्रावधान रखा था लेकिन किस तारीख़ से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा यह अभी तय नहीं हुआ है।