मध्यप्रदेश: मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसी ही एक योजना है मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत यदि आपके परिवार में भी कोई पुत्र नहीं है तथा एक से अधिक पुत्रिया हैं तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार आपके परिवार को प्रति महीने ₹600 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करती है। इस योजना से जुड़ी हर जानकारी आपको आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम देने वाले हैं आप भी इस योजना का लाभ यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को शुरू से लेकर अंत तक जरूर पढ़ें।
हम जानते हैं कि 60 वर्ष की वृद्धावस्था की आयु में हमारा शरीर कार्य करने योग्य नहीं रह जाता है कि वह मजदूरी करके अपना जीवन यापन शुलाभता से कर सके ऐसे में वृद्धावस्था का सहारा देने के लिए सरकार के द्वारा आपको प्रति महीने ₹600 की आर्थिक सहायता राशि आपको दी जाती है यदि आपके पास सिर्फ बेटियां हैं तथा एक भी बेटा आपकी देखभाल के लिए नहीं है तो इस योजना का लाभ आपको प्राप्त होगा इस योजना में आवेदन करना बहुत ही आसान है। हमें कैसे आवेदन करना है ? इसके लिए क्या-क्यादस्तावेज की आवश्यकता होगी ? इसके लिए क्या पात्रता है? इन सभी जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक सराहनीय योजना है जिसे वृद्धावस्था का सहारा भी कहा जा सकता है। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2013 को मध्य प्रदेश राज्य में सर्वप्रथम की गई है। इस योजना के अंतर्गत आपको प्रति महीने ₹600 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है यह राशि उन परिवार को प्राप्त होती है जिनके पुत्र नहीं है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य परिवार को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना है। यह योजना ऐसे परिवार के लिए चलाई जा रही है जिनका एक भी पुत्र नहीं है ऐसी स्थिति में परिवार में पति-पत्नी को ₹600 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है जिससे परिवार सुखी से जीवन यापन कर सके।
कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लाभ
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ ऐसे परिवार को दिया जाता है जिन के परिवार में एक भी पुत्र नहीं है। इसमें पात्र परिवार के लाभार्थियों को ₹600 प्रति महीने की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है।
इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता
- इस योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थी आवेदनकर्ता मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- परिवार में पति-पत्नी में किसी भी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- पति-पत्नी में से कोई भी परिवार में आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ सिर्फ उन परिवारों को दिया जाता है जिनके परिवार में केवल पुत्रियां हैं एवं पुत्र एक भी नहीं है।
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मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदनकर्ता का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- बैंक खाता।
- पुत्र न होने का प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- पति-पत्नी का संयुक्त फोटो।
- विधवा महिलाओं के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- समग्र आईडी।
योजना के लिए लाभार्थी के आवेदन करने की प्रक्रिया
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की शुरुआत वर्ष 2013 में हुई थी। इस योजना का आवेदन ऑफ़लाइन के माध्यम से किया जाता है यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं तो आप इस योजना का आवेदन अपनी जनपद पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास कर सकते हैं। यदि आप शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं और इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपनी नगर पंचायत या नगर पालिका में आवेदन फार्म को जमा करना होगा।