भाजपा: केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की है, इसके लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में एक नया फॉर्मूला तैयार किया है। आरबीआई ने बताया कि पुरानी पेंशन स्कीम से राज्यों का वित्तीय बोझ बढ़ेगा। इसके अलावा, आरबीआई ने बताया कि कुछ राज्यों से पुरानी पेंशन स्कीम में बदलाव की संभावना है।
ओल्ड पेंशन योजना
भाजपा: छत्तीसगढ़ और राजस्थान में यह योजना लागू की गई है। पंजाब में भी सरकार एक स्कीम को लागू करने की तैयारी कर रही है। गुजरात चुनाव में भी यह पेंशन योजना को लागू करने का वादा किया गया था। राजनीतिक पार्टियां इस योजना के माध्यम से अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती हैं। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना में 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुएटी की रकम दी जाती थी।
रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन का सारा पैसा देने का प्रावधान था। हर महीने बाद पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को DA दिए जाने का भी प्रावधान किया गया था। अटल बिहारी वाजपेई की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर इसकी जगह राष्ट्रीय पेंशन योजना में बदल दिया।
नई पेंशन योजना
वित्त मंत्री ने बताया कि वित्त सचिव के नेतृत्व में एक समिति बनाई जाएगी जो नई पेंशन योजना की समीक्षा करेगी। नई पेंशन स्कीम में सरकार मिनिमम रिटर्न देगी और नई कमेटी न्यूनतम रिटर्न पर विचार करेगी। सरकार की पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की कोई योजना नहीं है और इस फैसले का असर राज्यों के ओपीएस पर भी पड़ेगा। हालांकि, न्यू पेंशन स्कीम के तहत सरकार मिनिमम गारंटीड रिटर्न देगी। न्यू पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर करीब 40 फीसदी मिलता है।
पुरानी पेंशन योजना की मांग
पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन कर्मचारी की आखिरी सैलरी का 50 फीसदी था और पूरी राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया गया था। पुरानी पेंशन योजना की मांग बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा में कई कर्मचारी इस मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर रेलवे कर्मचारी भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश समेत कुछ गैर-भाजपा शासित राज्य पहले ही पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा कर चुके हैं।
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पुरानी पेंशन योजना के लाभ
पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत, सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को उनकी वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है।
अगर किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाती है, तो पुरानी पेंशन स्कीम के तहत उनके परिजनों को पेंशन राशि दी जाती है।
कर्मचारियों के वेतन से पेंशन देने के लिए किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाती है।