हेलमेट बिना: मध्य प्रदेश में रोज के हिसाब से बढ़ रहे सड़क हादसों की संख्या को कम करने के लिए और ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने के लिए हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को पूरे राज्य में अगले 50 दिनों तक एक विशेष ट्रैफिक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
हेलमेट बिना: हाई कोर्ट द्वारा है सड़क दुर्घटनाओं में सख्ती बरतने के निर्देशानुसार, अब सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस में बिना हेलमेट के प्रवेश नही दिया जाएगा। गाइडलाइंस जारी करते हुए हाई कोर्ट ने बताया वाहन चालक के पास हेलमेट न होने पर उसे पार्किंग में वाहन गाड़ी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और अगर जारी गाइडलाइंस के बाद भी पार्किंग संचालक गाड़ी खड़ी करने देता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
सड़क में दो पहिए वाहन से लेकर चार पहिए वाहन चालक द्वारा बढ़ते सड़क हादसों को लेकर ही हाई कोर्ट ने फैसला लिया है। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने वालों पर स्पॉट फाइन लगाया जाएगा। नियम तोड़ने पर वाहन चालकों को 500 से 1000 तक का जुर्माना देना पड़ेगा।
50 दिनों तक चलेगा विशेष यातायात अभियान
हाई कोर्ट द्वार सड़क सुरक्षा पर सख्ती बरतते हुए 50 दिन तक विशेष ट्रैफिक अभियान चलाया जाएगा जिसके चलते आपको खास अलर्ट रहने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सिर्फ 50 दिन ही नहीं बल्कि जब भी वाहन से कहीं जाने की तैयारी करें तो हेलमेट रखना ना भूले। बता दे की इस चेकिंग अभियान को आज बुधवार से ही आरंभ कर दिया है। इस अभियान के तहत आपको बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन नहीं चलाना है और यदि आपके साथ दो पहिया वाहन पर कोई और भी है तो उसका भी हेलमेट लगाना अनिवार्य है।
हेलमेट नहीं तो दफ्तरों में एंट्री नहीं
हाई कोर्ट से जारी गाइडलाइन के बाद मध्य प्रदेश में “नो हेलमेट नो एंट्री” अभियान आरंभ हुआ है इस अभियान के अंतर्गत वाहन चालकों को हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करने की हिदायत दी जाएगी साथ ही सरकारी और अर्ध सरकारी अधिकारी को बिना हेलमेट के दफ्तरों में एंट्री नहीं दी जाएगी यदि पार्किंग संचालक वाहन पार्क करवाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। निर्देश अनुसार नियमों का पालन न कर ने पर वाहन चालकों पर 500 से 1000 रुपये तक का जुर्माना भी लगेगा।
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जारी निर्देश के बाद ट्रैफिक पुलिस हाई अलर्ट पर
हाई कोर्ट द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर जारी दिशा निर्देशों के बाद प्रदेश की ट्रैफिक पुलिस हाई अलर्ट पर है। भोपाल पुलिस कमिश्नर और सभी जिलों के एसपी को बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं वही हर 15 दिनों में हर जिले को कार्यवाही का ब्यौरा भी PHQ को देना होगा।