कृषि यंत्रों पर 50-80% सब्सिडी – ऑनलाइन आवेदन करें : देश के अधिकांश राज्यों में, किसानों द्वारा रबी की फसलों को बोने का काम आरंभ हो चुका है। किसान इस काम को समय पर कम लागत में आसानी से पूरा कर सकते हैं। इस दिशा में, सरकारें किसानों को हर संभव मदद प्रदान करती हैं। यह न केवल खेती को लाभकारी बनाने में मदद करता है, बल्कि खेती के समय और लागत को कम करके उत्पादन को बढ़ाने में भी सहायक होता है। अलग-अलग राज्यों में, सरकारें अपने क्षेत्रों के किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान करती हैं, जैसे कि सामान्य वर्ग से लेकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के किसानों को।
क्या है कृषि यंत्रीकरण योजना
किसान यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत, इन 5 कृषि उपकरणों पर राज्य सरकार द्वारा 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। जो किसान राज्य की ओर से इन उपकरणों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, वे सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा राज्य में किसानों को कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत यंत्रों की खरीदारी पर आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 110 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें सामान्य वर्ग से लेकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को इस साल 110 प्रकार के छोटे-बड़े विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाना है।
कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी
इस योजना के अंतर्गत, राज्य में सभी वर्गों के किसानों को कृषि यंत्र जैसे की खुरपी, कुदाल, विडर, और दांतेदार हसिया सहित जुताई और बुआई के विभिन्न कृषि उपकरणों खरीद सकते हैं। इसके तहत, राज्य के सभी वर्गों के किसान इन 5 प्रमुख कृषि यंत्रों पर निर्धारित दर खरीद सकते हैं।कृषि यंत्रीकरण योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास एक रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर होना आवश्यक है। इसके लिए किसान को कृषि विभाग के डीबीटी पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन आईडी नबंर का होना आवश्यक है
किसान सीएससी केंद्र की मदद से डीबीटी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आईडी नंबर के साथ यंत्रों पर अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट पर कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से आप कृषि यंत्र खरीदने के समय सीधे ही सब्सिडी के लिए ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
कृषि यंत्रों पर 50-80% सब्सिडी : आप अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के उपनिदेशक कृषि और किसान कल्याण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। विभाग के अनुसार, यंत्रों की कीमत से अनुदान की राशि कम करके किसान बाकी राशि का भुगतान करके कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत उपयुक्त विक्रेता से यंत्र खरीद सकते हैं। विभाग द्वारा प्रदान की गई अनुदान की राशि संबंधित कृषि यंत्र निर्माण खाते में भेज दी जाएगी।
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ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- किसान का भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र
- किसान का जाति प्रमाण पत्र
- किसान का मूल निवास निवास पत्र
- किसान का ट्रैक्टर सर्टिफिकेट
- किसान का आधार कार्ड
- किसान का पैन कार्ड
- किसान का बैंक खाता पासबुक
- किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
- किसान काआधार से जुड़ा मोबाइल नंबर
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