20-50 लाख:- यदि आप किसी के नीचे नौकरी ना करके स्वयं का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन ऐसा करने के लिए आपके पास पर्याप्त धनराशि नहीं है और प्राइवेट बैंक वा करीबी संबंधियों के पास जा- जाकर आप थक गए हैं तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के माध्यम से आप अपनी समस्याओं को समाधान निकाल सकते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक सरकारी योजना है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 20 से 50 लाख तक का लोन ले सकते हैं। योजना को आरंभ करने का भारत सरकार का उद्देश्य देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना का लाभ देश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक उठा सकते हैं। PMEGP के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को 20 लाख से लेकर 50 लख रुपए तक का लोन सरकार उपलब्ध कराती है, साथ ही इसमें उपभोक्ताओं को 15 से 35% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
PMEGP योजना के लाभ
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 20 से 50 लाख तक का लोन प्राप्त होता है।
- आवेदक को लोन में 15 से 35% की सब्सिडी का लाभ प्राप्त होता है।
- नया बिजनेस शुरू करने वालों को योजना का लाभ मिलेगा।
- आवेदक को लोन पर कम ब्याज दर की सुविधा मिलेगी।
- लोन प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को किसी की गारंटी लगाने की जरूरत नहीं।
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
20-50 लाख:- आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, व्यवसाय योजना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड फोटो।
PMEGP योजना की आवेदन प्रक्रिया
इस योजना में आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार को PMEGP की ऑफिशल वेबसाइट https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome/index.jsp पर जाना होगा। अब वेबसाइट के होम पेज पर आपको Apply online Form Second का विकल्प मिलेगा उसकी लिंक पर क्लिक करें। अब आपको उस पेज पर Loan Scheme Apply की लिंक मिलेगी जिस पर क्लिक करने पर आपको योजना का आवेदन फार्म प्राप्त होगा।
PMEGP योजना का आवेदन फार्म प्राप्त करने के बाद आपको उसको मांगी गई जानकारी के अनुसार भरना होगा। अब आपको अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करते हुए अपलोड करना होगा, जिसके बाद आप सबमिट के विकल्प पर क्लिक करके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।
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PMEGP योजना की पात्रता
आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। जो व्यक्ति सरकारी संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त है उनको प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। आवेदक का कम से कम 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।यदि आवेदक पहले से किसी योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठा रहा है तो वह इस योजना के लिए पत्र नहीं है।